उदित वाणी, रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद व मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद को लाभ के पद मामले में नोटिस जारी किया है. न्यायालय द्वारा यह नोटिस 21 फरवरी को ही जारी किया गया है तथा अदालत ने उन्हें मामले में छह सप्ताह के अंदर जबाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत ने मामले में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बोकारो जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा सहायक निर्वाचन पदाधिकारी तेनुघाट को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है. लाभ के पद मामले में आजसू पार्टी के पूर्व विधायक डा लंबोदर महतो ने गोमिया के विधायक सह मंत्री योगेन्द्र प्रसाद के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया है.
उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव के अनुसार याचिका में योगेंद्र प्रसाद पर झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया है. जो लाभ का पद है. याचिका में कहा गया है कि नामांकन दाखिल करने व नामांकन पत्रों की जांच होने तक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद से योगेन्द्र प्रसाद का त्यागपत्र स्वीकृत नहीं हुआ था. लंबोदर महतो ने याचिका में कहा कि योगेन्द्र प्रसाद के चुनाव लड़ने पर उन्होंने आपत्ति भी दर्ज करायी थी. परंतु संबंधित अधिकारियों द्वारा जानबूझकर संज्ञान नहीं लिया गया.
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