
उदित वाणी, रांची : राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के खिलाफ मेसर्स शैली ट्रेडर्स नामक एक फर्म द्वारा 20 लाख रुपये की अवैध राशि मांगने और बाद में फर्म के लाइसेंस को मनमाने ढंग से निलंबित करने का गंभीर आरोप लगाया गया है. इसको लेकर फर्म की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया गया है.
जिसमें कहा गया है कि चार नवंबर को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सुजीत कुमार और रजनीश सिंह मेसर्स शैली ट्रेडर्स के व्यावसायिक परिसर में पहुंचे. फर्म के कर्मचारी सलीम अख्तर की उपस्थिति में उन्होंने 20 लाख रुपये की नकद राशि की अवैध मांग की और धमकी दिया कि यदि राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो फर्म के गोदाम लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा. फर्म की ओर से उक्त मांगें पूरी नहीं किये जाने पर 22 नवंबर को फर्म का गोदाम लाइसेंस निलंबित कर दिया गया.
निलंबन का कारण जियाडा और रियाडा में से एनओसी प्राप्त नहीं होना बताया गया है. फर्म की ओर से दावा किया गया कि लाइसेंस जारी होने से पहले ही ऐसी शर्तों की जांच की जाती तथा उक्त दोनों अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की गई है. शैली ट्रेडर्स ने लाइसेंस अभिलेखों की फोरेंसिक जांच कराने, गवाहों के बयान दर्ज कराने, आरोपी अधिकारियों के कॉल रिकार्ड्स और वित्तीय लेनदेन की जांच कराने की भी मांग की है.

