
उदित वाणी, आदित्यपुर : जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन के द्वारा दिन्दली बस्ती, आदित्यपुर में संचालित बिग बॉस्केट स्टोर को अस्थाई रुप से बन्द कर दिया गया है. उक्त कार्रवाई एफएसएसएआई फूड लाइसेंस में त्रुटि पाए जाने पर की गई है. इससे पूर्व जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा बिग बास्केट स्टोर का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि संबंधित स्टोर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों के अनुरूप वैध एफएसएसएआई फूड लाइसेंस के बिना संचालित किया जा रहा था.
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि बिग बास्केट स्टोर का वर्तमान फूड लाइसेंस इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उपलब्ध है. परंतु उक्त लाइसेंस में जिले का नाम त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित है. यह लाइसेंस तत्काल योजना के अंतर्गत गलत जानकारी के आधार पर स्वतः निर्गत हुआ पाया गया, जिसकी पुष्टि आज किए गए निरीक्षण के दौरान हुई. उक्त अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए बिग बास्केट स्टोर को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से बंद करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही स्टोर संचालक को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का संचालन अविलंब बंद करने एवं फूड लाइसेंस में आवश्यक संशोधन कर वैध लाइसेंस प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है.
साथ हीं स्टोर में उपलब्ध खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केवल कार्यालयीय कार्य (नॉन-सेल्स गतिविधि) की सीमित अनुमति प्रदान की गई है. वैध एवं संशोधित फूड लाइसेंस प्राप्त होने के पश्चात ही स्टोर के पुनः संचालन की अनुमति दी जाएगी.

