उदित वाणी, रांची: आज सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट ने बीजेपी के 18 नेताओं को बड़ी राहत दी है. इन नेताओं के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास घेराव के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया गया है. इन नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, सांसद बीडी राम, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, नारायण दास और अमित मंडल सहित अन्य बीजेपी नेता शामिल हैं.
प्राथमिकी रद्द करने का आदेश
वर्ष 2024 में बीजेपी नेताओं के खिलाफ लालपुर थाने में मुख्यमंत्री आवास घेराव से संबंधित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. कांड संख्या (203/2024) के तहत यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके बाद बीजेपी नेताओं ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और न्याय की मांग की. हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने लालपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया.
मोरहाबादी में झड़प के बाद दर्ज की गई थी प्राथमिकी
यह मामला मोरहाबादी में बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प से जुड़ा था. इस घटना के बाद लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. आरोप था कि बीजेपी नेताओं ने उपद्रव किया, दंगा भड़काया, सरकारी निर्देशों का उल्लंघन किया और सरकारी काम में बाधा डाली.
हाई कोर्ट की सुनवाई और आदेश
सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी ने बहस की. सुनवाई के बाद अदालत ने पूरी तरह से प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया और बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत प्रदान की.
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