उदित वाणी, जमशेदपुर: टाटा स्टील के चीफ (रेवेन्यू एकाउंट्स और इम्प्लाई बेनेफिट्स) अवनीश अरुण ने उन कर्मचारियों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जो अभी भी पुरानी कर प्रणाली में शामिल हैं. इस सर्कुलर के अनुसार, इन कर्मचारियों को अपनी सेविंग्स और निवेश के दस्तावेज़ 20 फरवरी से पहले सब्मिट करने होंगे.
कैसे करें निवेश डिक्लेयर?
कर्मचारियों को अपनी वास्तविक निवेश जानकारी कंपनी के SAP Fiori पोर्टल पर जाकर अपलोड करनी होगी. मैनुअल सब्मिशन या हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी. यह पोर्टल 1 जनवरी से 20 फरवरी तक सक्रिय रहेगा, और कर्मचारी इसे अपनी यूजर आईडी से एक्सेस कर सकते हैं.
समय सीमा का उल्लंघन, रिबेट का नुकसान
सर्कुलर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कर्मचारी समय पर अपने निवेश के दस्तावेज़ सब्मिट नहीं करेंगे, उन्हें आयकर छूट का लाभ नहीं मिलेगा.
सहायता के लिए संपर्क करें
अगर किसी कर्मचारी को अधिक जानकारी या सहायता की आवश्यकता हो, तो वे आईटी डेस्क से संपर्क कर सकते हैं.
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