नई दिल्ली: मशहूर संगीतकार एआर रहमान एक बार फिर विवादों में हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोप लगाया है कि उन्होंने और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी मद्रास टॉकीज ने ‘पोन्नियन सेलवन 2’ फिल्म के गाने ‘वीरा राजा वीरा’ की धुन को चुराया है. कोर्ट ने इस मामले में दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और एआर रहमान को नोटिस भेजा है.
धुन चोरी का आरोप
इस विवाद की शुरुआत उस्ताद फैयाजुद्दीन वसीफुद्दीन डागर द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका से हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि ‘वीरा राजा वीरा’ गाने की धुन उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा नासिर जाहिरुद्दीन डागर की रचना ‘शिव स्तुति’ से चुराई गई है. डागर ने यह भी कहा कि भले ही गाने के बोल अलग हैं, लेकिन उसकी लय और बीट्स ‘शिव स्तुति’ से हूबहू मेल खाती हैं और इस पर उनके परिवार का श्रेय नहीं दिया गया है.
कोर्ट का फैसला और जुर्माना
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि गाना ‘शिव स्तुति’ की धुन की पूरी नकल की गई है, बस कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं. इस पर एआर रहमान और निर्माता कंपनी को बिना श्रेय दिए डागर के काम का उपयोग करना कॉपीराइट उल्लंघन करार दिया गया. कोर्ट ने 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि गाने में यह साफ तौर पर उल्लेख किया जाए कि यह ‘शिव स्तुति’ पर आधारित रचना है. इसके अलावा, गाने को सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन माध्यमों पर अपडेट किया जाए. डागर परिवार को दो लाख रुपये का हर्जाना भी दिया जाएगा.
रहमान का पक्ष
एआर रहमान ने इन आरोपों का खंडन किया है. उन्होंने दावा किया कि ‘वीरा राजा वीरा’ एक मौलिक रचना है, जिसे पश्चिमी संगीत के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए 227 अलग-अलग लेयर्स के साथ तैयार किया गया है. उन्होंने इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से अलग बताया. हालांकि, कोर्ट ने उनके तर्कों को खारिज करते हुए अपना निर्णय सुनाया.
यह मामला संगीत के अधिकारों और उनके उल्लंघन से जुड़ा है, जिसमें कोर्ट ने संगीतकारों के काम के उचित श्रेय की अहमियत पर जोर दिया. एआर रहमान और उनकी टीम को अब इसे सही तरीके से लागू करने के आदेश मिले हैं.
(IANS)
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