उदित वाणी, रांची: परिवहन मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि रोड सेफ्टी के फीचर को स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जायेगा. सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को कम करने का प्रयास किया जायेगा. जिला स्तर पर भी सुधार किया जाएगा. बिरूआ सदन में विधायक प्रदीप यादव के अल्पसूवित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि शराब पीकर ड्राइव करने पर रोक के लिए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट एवं प्रावधानित दंड को प्रभावी तरीके से लागू किए जाने के लिए राज्य के सभी जिलों को कुल 303 ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध कराया गया है. राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कृत संकल्पित है. इसे न्यूनतम करने तथा पूर्णतया रोकथाम के लिए नियमित वाहन जांच अभियान के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं के विस्तृत तकनीकी विश्लेषण कर भी सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-185 के अनुसार प्रथम अपराध के लिए छह माह तक की कारावास या 10 हजार रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों दण्डनीय अपराध होने का प्रावधान किया गया है. वही दूसरी बार के अपराध के लिए दो बर्ष की कारावास व 15 हजार जुर्माना तय किया गया है. उन्होंने कहा कि उक्त प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए बर्ष 2023 में 411 एवं बर्ष 2024 में 377 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस को भी निलंबित किया गया है. वहीं कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप के पथ परिवहन निगम संचालित करने के मुद्ये पर मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि हर राज्य में परिवहन निगम घाटा में चल रहा है. परंतु राज्य सरकार हर नागरिक को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर कृत संकल्पित है.
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