उदित वाणी, रांची : स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा स्कूली शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति में संशोधन के साथ ही शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके तहत अंतर जिला स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षक 19 मई से 14 जून तक टीचर्स ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी 20 जून तक शिक्षकों के आवेदनों का सत्यापन करेंगे. जिला शिक्षा स्थापना समिति में स्थानांतरण के अनुमोदन तथा राज्य स्तरीय समिति को ऑनलाइन भेजने की प्रक्रिया 21 जून से पांच जुलाई तक पूरी की जाएगी.
इसके बाद राज्य स्तरीय समिति अनुशंसित आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेगी. विभाग ने सभी उपायुक्तों एवं अन्य पदाधिकारियों को भेजे गए पत्र में विज्ञापन जारी कर शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेने के निर्देश दिया है. प्राथमिकता के तौर पर असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों, दिव्यांग शिक्षकों आदि के अलावा 50 बर्ष से अधिक आयु की महिला शिक्षकों, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यकता महिला शिक्षिका, एकल अभिभावक शिक्षक या शिक्षिका का स्थानांतरण किया जायेगा. पूर्व की नीति में सभी जगहों पर शिक्षक का उल्लेख होने से स्थानांतरण में परेशानी आ रही थी. अब शिक्षक के साथ महिला शिक्षिका का भी उल्लेख किया गया है. इसके अलावा कुछ अन्य प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है.
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