
उदित वाणी, आदित्यपुर : मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए व्यवहार न्यायालय, सरायकेला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुए मुड़िया (सरायकेला निवासी) निवासी मोहम्मद शमीम को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
अदालत ने दोषी पाए गए आरोपी के उपर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. न्यायपीठ ने स्पष्ट किया कि अगर दोषी अर्थदंड की राशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसे अतिरिक्त 4 महीने की जेल भी काटनी होगी. उल्लेखनीय है कि 9 जुलाई_2021 को आदित्यपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति क्षेत्र में प्रतिबंधित मादक पदार्थों की बिक्री कर रहा है. त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी कर मोहम्मद समीम को दबोचा था.
तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 12.6 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ था, जिसे 101 पुड़ियों में पैक कर बेचने की तैयारी थी. बरामदगी के बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की और ठोस साक्ष्यों के साथ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को मजबूती से पेश किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने मोहम्मद शमीम को मादक पदार्थ की तस्करी का दोषी माना. फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए.

