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उदित वाणी, चाईबासा : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी जयराम बिरूवा को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. मंझारी थाना के रोलाडीह गांव निवासी जयराम बिरूवा के खिलाफ 27 जून 2022 को नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. न्यायालय ने आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल की कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.
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