उदित वाणी, जमशेदपुर: कदमा शास्त्री नगर सांप्रदायिक हिंसा मामले में जेल में बंद काशीडीह निवासी भाजपा के वरिष्ठ नेता भाजपा नेता अभय सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है। उनके साथ भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के कई अन्य नेताओं को भी हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है जिन्हें जमशेदपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
वैसे अभय सिंह अभी जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे क्योंकि जुगसलाई दंगा मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कोर्ट में प्रोड्क्शन भी करा दिया।
हाईकोर्ट में सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जमानत पर फैसला लिया । प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण, इंद्रजीत सिन्हा, अखौरी अविनाश कुमार ने पैरवी की.
बताते चलें कि कदमा शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर दो में गत 10 अप्रैल की शाम दो समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई थी। यहां फायरिंग भी हुई थी। पूरे शास्त्रीनगर में इसका असर था। हालात को देखते हुए भारी संख्या में फोर्स के साथ रैफ जवानों की भी तैनाती की गयी थी। इलाके में धारा 144 लगा दी गयी थी किसी तरह की अफवाह ना फैले इसके लिए इंटरनेट भी बंद किया गया था। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 119 नामजद व 1200 अज्ञात लोगों पर कदमा थाने में केस दर्ज किया था।
बिष्टुपुर थाना से सभी आरोपियों को 11 अप्रैल (मंगलवार) को जेल भेजा गया था। अभय सिंह गिरफ्तारी के बाद भाजपा, भाजमो समेत अन्य हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।
भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने जेल में जाकर अभय सिंह से मुलाकात की थी। इनमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, सांसद विद्युत वरण महतो, सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सरयू राय, पूर्व विधायक अरविंद सिंह, मेनका सरदार, कुणाल षाड़ंगी, अनंत राम टुडू, रविंद्र राय, डॉक्टर दिनेश आनंद गोस्वामी आदि प्रमुख थे ।
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