उदित वाणी, जमशेदपुर : गोलमुरी थाना क्षेत्र के बहुचर्चित नसीम वेग हत्याकांड (कांड संख्या 419/15) में मंगलवार को न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने यह फैसला सुनाया.
ईद से एक दिन पहले वर्ष 2015 में गोलमुरी मिस्टी दुकान के समीप हुई इस हत्या से शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था. इस मामले में आजसू पार्टी के जिला सोशल मीडिया प्रभारी देवाशीष चौधरी, बबलू शर्मा, शिवजी शर्मा, हैरी एंथनी उर्फ किरी, जीतेंद्र सिंह उर्फ जीते सरदार एवं राकेश सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया था.
हत्या के बाद तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक अनूप टी. मैथ्यू और नगर पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. करीब 10 वर्षों तक यह मामला न्यायालय में चला, जिसके बाद मंगलवार को आए फैसले में सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.
बचाव पक्ष की कड़ी मेहनत लाई रंग
बचाव पक्ष के अधिवक्ता आलोक कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई के दौरान गंभीर बहस और कानूनी दलीलों के आधार पर आरोपियों की पैरवी की. फैसले के बाद उन्होंने कहा कि यह सत्य की जीत है और न्यायपालिका पर आम जनता के विश्वास को और मजबूती मिली है.
आरोपियों की प्रतिक्रिया
फैसले के बाद बरी हुए सभी आरोपियों ने न्यायालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी. “हमें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की गई थी. जेल की यातना और समाजिक बदनामी झेलने के बावजूद हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था. आज हमारा विश्वास जीत गया.”
सभी ने इस न्यायिक फैसले को ईश्वर का न्याय बताया और दोनों अधिवक्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि सत्य की जीत हुई.
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