उदित वाणी, जमशेदपुर : साकची, टेल्को समेत कई इलाकों में सक्रिय छिनतई गिरोह का हथियार छुपाने के आरोपी गुरचरण सिंह उर्फ बिल्ला की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है. आरोपी सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के 10 नंबर बस्ती का निवासी है.
बिल्ला ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान एडीजे-2 आभास वर्मा की अदालत ने केस डायरी की मांग की है. अदालत ने संबंधित पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया है कि केस डायरी 23 अप्रैल तक प्रस्तुत की जाए. इसके बाद अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी.
गौरतलब है कि बिल्ला पर आरोप है कि उसने शहर में सक्रिय छिनतई गिरोह के लिए अवैध हथियारों को छिपाने का काम किया. पुलिस जांच में उसका नाम सामने आने के बाद उसे आरोपी बनाया गया है. मामले में पुलिस की ओर से गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इससे पहले ही बिल्ला ने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी. हालांकि गिरफ्तारी पर रोक लगाने की उसकी मांग कोर्ट ने नामंजूर कर दी है. अब यह देखना होगा कि केस डायरी के आधार पर अदालत बिल्ला की जमानत याचिका पर क्या निर्णय लेती है.
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