उदित वाणी, आदित्यपुर: सिविल कोर्ट, सरायकेला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामशंकर सिंह ने पोस्को एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया. उन्होंने आरआईटी थाना कांड संख्या-04/2022 के मामले में आरोपी अजित कुमार, पिता सच्चिदानन्द प्रसाद, निवासी पीएचईडी रोड, बन्तानगर बस्ती, आदित्यपुर-02 को 25 साल की सजा सुनाई है. यह फैसला समाज में न्याय की उम्मीद को और मजबूत करता है.
मामले की पैरवी
इस केस में पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह ने पैरवी की. उनकी सहयोगी, अधिवक्ता शेफाली मंडल ने भी इस मामले में कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ काम किया.अधिवक्ता सिंह ने बताया कि आरोपी ने मामले को उलझाने के कई प्रयास किए थे, लेकिन अंततः न्याय की जीत हुई और आरोपी को कड़ी सजा मिली. यह निर्णय न्याय व्यवस्था की ताकत को स्पष्ट करता है और ऐसे अपराधियों के लिए एक संदेश है कि अपराध का कोई पक्ष नहीं होता.
न्याय की जीत और समाज के लिए संदेश
यह सजा न केवल पीड़ित पक्ष के लिए न्याय की प्रतीक है, बल्कि समाज को यह भी बताती है कि न्याय का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः सत्य और न्याय की जीत होती है.आखिरकार, इस फैसले से यह भी साफ होता है कि कानून और अदालतों की प्रणाली में हर अपराधी को सजा मिलती है, भले ही वह किसी भी प्रकार से मामला उलझाने की कोशिश करें.
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