
उदित वाणी, जमशेदपुर : टीएसडीपीएल ने वोलेंटरी सेपरेशन स्कीम (वीएसएस) 2.0 को लांच किया है. स्वैच्छिक पृथक्करण योजना 2.0 को कंपनी की बारा यूनिट, सीआर यूनिट और डेमैग यूनिट, जमशेदपुर में कार्यरत गैर-यूनियन कर्मचारियों (जूनियर एसोसिएट वनए से एसोसिएट फाइव तक) के लिए लागू किया गया है. यह योजना 23 जनवरी 2026 से 21 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी. इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक पृथक्करण के लिए दिए गए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना पूरी तरह प्रबंधन के विवेकाधिकार में होगा.
1) पात्रता
(a) वे सभी स्थायी गैर-यूनियन कर्मचारी, जो एसोसिएट्स (जूनियर एसोसिएट IA से एसोसिएट V) के पदों पर कार्यरत हों,
बारा, सीआर एवं डेमैग यूनिट (जमशेदपुर) में तैनात हों, 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों, और कंपनी की रोल पर न्यूनतम 10 वर्ष की निरंतर स्थायी सेवा पूरी कर चुके हों, वे इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे.
(b) जिन कर्मचारियों को टीएमएच या किसी अन्य मेडिकल प्राधिकरण द्वारा ड्यूटी/कार्य के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, वे इस योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे.
2) परिभाषाएं
(a) पेंशन : “पेंशन” से आशय वह राशि है जो इस स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (VSS) के अंतर्गत अलग होने के बाद हर माह भुगतान की जाएगी.
(b) वेतन : “वेतन” से आशय पृथक्करण की तिथि पर लागू मूल वेतन और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता होगा. इसमें किसी अन्य भत्ते, लाभ या सुविधाएं शामिल नहीं होंगी.
(c) पेंशन अवधि “पेंशन अवधि” से आशय वह समय है, जो कर्मचारी के पृथक्करण की तिथि से काल्पनिक सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष तक पेंशन भुगतान के लिए मान्य होगा.
3) योजना के अंतर्गत लाभ पुराने ग्रेड में कार्यरत योग्य गैर-यूनियन कर्मचारी (जूनियर एसोसिएट IA से एसोसिएट V तक) इस योजना के तहत पूर्व सेवानिवृत्ति का विकल्प चुन सकते हैं और उन्हें निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे.
(a) मासिक पेंशन योजना के अंतर्गत अलग होने वाले स्थायी कर्मचारियों को मासिक पेंशन दी जाएगी. पेंशन राशि की गणना इस प्रकार की जाएगी: कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन (मूल वेतन + परिवर्तनीय महंगाई भत्ता) पर लागू आयु-आधारित गुणक (Age-bracket Multiplier) के आधार पर. यह पेंशन कर्मचारी के 60 वर्ष की आयु (सेवानिवृत्ति आयु) तक देय होगी.
रख-रखाव अवधि (Retention Period) के दौरान पृथक किए गए कर्मचारी को मूल आवास/क्वार्टर के किसी भी हिस्से में निर्माण करने, किसी व्यक्ति को किराये या उप-लीज पर देने, व्यावसायिक गतिविधि में उपयोग करने, पशु रखने या किसी अन्य प्रकार की गतिविधि करने की अनुमति नहीं होगी. यदि सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि पृथक कर्मचारी ने उपरोक्त नियमों का उल्लंघन किया है, तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी, और कर्मचारी को तत्काल क्वार्टर खाली करने के लिए कहा जाएगा. यदि कर्मचारी क्वार्टर खाली करने में विफल रहता है, तो उससे दंडात्मक किराया वसूला जाएगा (जैसा कि ऊपर क्लॉज 3(c)(ii) में उल्लेखित है), तथा बकाया अवधि की पेंशन कंपनी के आवास खाली करने के बाद ही शुरू होगी.
कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह पृथक्करण से पहले या बाद में हुई किसी भी गलत भुगतान राशि, कंपनी के किसी भी अवसूली योग्य बकाये, या कंपनी की संपत्ति को हुए नुकसान/क्षति की राशि को कर्मचारी की पेंशन / सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी से काट सके, यदि वह कर्मचारी कंपनी के क्वार्टर में निवास कर रहा था.
4) अन्य देयताएं
कंपनी के नियमों के अनुसार पीएफ, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण जैसी सामान्य देयताओं का भुगतान किया जाएगा. वर्ष 2025–26 का वार्षिक बोनस, यदि देय हो, तो तभी दिया जाएगा, जब पृथक कर्मचारी को ऊपर उल्लिखित क्लॉज 3(c)(ii) के अनुसार कंपनी के आवास के अधिकृत कब्जे में रहते हुए पेंशन का भुगतान किया जा रहा हो.
5) वेतन संशोधन
जो कर्मचारी इस योजना का विकल्प चुनेंगे, उन्हें लंबित वेतन संशोधन का लाभ 01-10-2023 से, केवल उसके अंतिम रूप से तय और निपटान के बाद ही मिलेगा. इसके बाद उनकी मासिक पेंशन का संशोधन भी उसी समझौते के अनुसार किया जाएगा.
