उदित वाणी, जमशेदपुर : टाटा वर्कर्स यूनियन की टीम गुरुवार को ईपीएफओ की चीफ पेंशन कमिश्नर अपराजिता जग्गी से मुलाकात की. यूनियन अध्यक्ष संजीव चौधरी, डिप्टी प्रेसीडेन्ट शैलेश सिंह और टाटा स्टील प्रबंधन टीम ने उच्च पेंशन मुद्दे पर दिल्ली में ईपीएफओ अधिकारी से मुलाकात की. ईपीएफओ अधिकारी ने पहले टाटा स्टील में कार्यरत वर्कर फंड के बारे में प्रबंधन और यूनियन से कुछ स्पष्टीकरण मांगा था. यूनियन और प्रबंधन टीम ने ईपीएफओ के समक्ष मामला प्रस्तुत किया. ईपीएफओ अपनी आंतरिक चर्चा के बाद जवाब देगा. अगर आप 31 अगस्त 2014 के पहले ईपीएफ के सदस्य थे, तो आपके पास हाइयर पेंशन का विकल्प है. इसके लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर संयुक्त रूप से आवेदन करना होता है. यानि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को साथ मिलकर ज्वाइंट ऑप्शन देना होता है.
ईपीएफओ पेंशन के लिए कौन पात्र है?
1. ईपीएफओ का सदस्य होना जरूरी है
2. कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करनी चाहिए
3. उम्र कम से कम 58 साल होना चाहिए
4. मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में परिवार को भी फायदा मिलता है
पेंशन के प्रकार
1. सुपरन्यूएशन पेंशन-58 साल के बाद और 10 साल की सेवा के बाद
2. रेड्यूश पेंशन-50 साल के बाद कम पेंशन
3. डिसाबलमेंट पेंशन-अगर कर्मचारी स्थायी रूप से विकलांग हो जाय
4. विडो पेंशन-कर्मचारी की मृत्यु पर जीवन साथी को
5. चाइल्ड पेंशन-बच्चों को भी लाभ
6. ऑर्फन पेंशन-माता-पिता की मृत्यु के बाद अनाथ बच्चों को
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