
उदित वाणी, जमशेदपुर : इंकैब इंडस्ट्री के मामले पर ट्रॉपिकल वेंचर और आरपी की याचिका पर मंगलवार को एनसीएलएटी दिल्ली में सुनवाई हुई. इस मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जवाब सौंपने के लिए समय मांगा, जिस पर बेंच ने जवाबी हलफनामा एक सप्ताह में जमा करने का आदेश देते हुए 19 फरवरी को दोपहर 2 बजे सुनवाई की तिथि और समय मुकर्रर की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक आनंद ने कहा है कि 15 दिसंबर 2025 के आदेश से इस कोर्ट ने रेज़ोल्यूशन प्लान अप्रूवल ऑर्डर को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया था न कि रेज़ोल्यूशन प्लान को. रेज़ोल्यूशन प्लान को मंज़ूरी देने वाले आदेश की कॉपी पहले से ही रिकॉर्ड पर है, इसलिए, आगे किसी आदेश की ज़रूरत नहीं है.
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