उदित वाणी, जमशेदपुर: व्यापारियों एवं करदाताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को 1 नवंबर 2024 से लागू कर दिया है. सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के टैक्स एवं फाइनेंस विंग के वाइस प्रेसीडेंट राजीव अग्रवाल (एडवोकेट) एवं अंशुल रिंगसिया (एडवोकेट) ने इस स्कीम के तहत मिलने वाले लाभों की जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 128ई के तहत वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 से संबंधित लंबित टैक्स मामलों पर ब्याज एवं पेनाल्टी को पूरी तरह माफ करने का प्रावधान किया गया है, बशर्ते करदाता 31 मार्च 2025 तक अपने टैक्स बकाया का भुगतान कर दें.
कैसे मिलेगा लाभ?
योग्य करदाता एसपीएल-1 और एसपीएल-2 फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. एसपीएल-2 फॉर्म पोर्टल पर लाइव हो चुका है, लेकिन करदाताओं को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सरकार से अपील की है कि पोर्टल को और अधिक सुगम बनाया जाए, ताकि व्यापारी आसानी से इस योजना का लाभ ले सकें.
आवेदन की अंतिम तिथि
एमनेस्टी स्कीम के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई है. वहीं, जिन मामलों में धारा 74 के नोटिस को धारा 73 में लाने के लिए अपील की गई है, उनके लिए ऑर्डर की तारीख से 6 महीने तक का समय दिया गया है.
सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सभी व्यापारियों एवं करदाताओं से अपील करता है कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने कर संबंधी विवादों का निपटारा करें.
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