उदित वाणी, जमशेदपुर: जेनरल को ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड ने अपने स्थायी कर्मचारियों के लिए नये सोशल सिक्यूरिटी स्कीम को लांच किया है. सोसायटी की 104 वीं वर्षगांठ पर इस स्कीम को लांच किया गया है. इस स्कीम को 19 जनवरी से प्रभावी माना जाएगा. कर्मचारी की असमय मौत या विकलांगता होने पर इस स्कीम का लाभ मिलेगा. इस स्कीम का लाभ लेने के लिए एक वैध नोमिनी का होना जरूरी है. नोमिनी के नाम को कमेटी की जांच के बाद ही फाइनल किया जाएगा.
इस स्कीम का लाभ लेने वाले कर्मचारियों की उम्र सीमा 18 से लेकर 60 साल के बीच होनी जरूरी है. इस लाभ को लेने के लिए कर्मचारी को फैमिली बेनेफिट स्कीम (एफबीएस) का सदस्य होना जरूरी है. इस स्कीम का लाभ तीन केस में लिया जा सकता है. पहले केस में अगर कर्मचारी की मौत नौकरी के दौरान हो जाती है, तो परिवार को अंतिम संस्कार के लिए तत्काल 5 हजार रूपए की मदद मिलेगी. इसके बाद नोमिनी को फैमिली बेनेफिट स्कीम के फंड की दुगुनी राशि मिलेगी.
मासिक योगदान 300 रूपए से लेकर 600 रूपए तक होगा. अगर नोमिनी ने पैसा लेने से मना कर दिया तो परिवार को मासिक आधार पर वित्तीय मदद मिलेगी. अगर कर्मचारी की मौत ड्यूटी के दौरान होती है तो कर्मी को तत्काल अंतिम संस्कार के लिए 10 हजार रूपए की वित्तीय मदद मिलेगी. नोमिनी को फैमिली बेनेफिट स्कीम के फंड की दुगुनी राशि दी जाएगी. कर्मचारी के स्थायी तौर पर विकलांगता के शिकार होने पर 15 हजार की मेडिकल सुविधा मिलेगी. अगर कर्मचारी ड्यूटी पर होगा, तो इम्प्लायमेंट बेनेफिट परिवार या नोमिनी को मिलेगा.
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