उदितवाणी, चाईबासा: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर के नेतृत्व में मानसिक रूप से बीमार और विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवा योजना 2024 के तहत दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला का उद्देश्य यूनिट सदस्यों को मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करना था.
कार्यशाला में कानूनी प्रावधानों की जानकारी
कार्यशाला के दौरान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव कुमार सिंह ने मानसिक रूप से विकलांग और असक्षम व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे व्यक्तियों के साथ सामान्य और सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उचित देखभाल और इलाज से वे ठीक हो सकते हैं.
मानसिक स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क विधिक सहायता
राजीव कुमार सिंह ने यह भी बताया कि मानसिक विकारों से जूझ रहे व्यक्तियों को मानसिक रोग विशेषज्ञ की देखभाल की आवश्यकता होती है और ऐसे मामलों में प्राधिकरण निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है. इस कार्यशाला के माध्यम से यूनिट सदस्यों को मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कानूनी सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी दी गई.
आगे का रास्ता
यह कार्यशाला समाज में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता बढ़ाने में सहायक साबित होगी, और प्रभावित व्यक्तियों को विधिक सहायता प्राप्त करने में मदद करेगी.
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