
उदित वाणी, चाईबासा: अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी गुवा थाना क्षेत्र के रोवाम गांव निवासी अनिल गोप को दोषी करार देते हुए 20 साल सजा एवं 20,000 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है. अनिल गोप के खिलाफ 7 जून 2023 को थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.
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