हाईकोर्ट में केस की मेरिट पर भी सुनवाई की तिथि है निर्धारित
उदित वाणी, रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए इस शुक्रवार अहम दिन है. मुख्यमंत्री सोरेन व उनके करीबियों की शेल कंपनियों में निवेश को लेकर दायर याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है.
जबकि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री व राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को ही एसएलपी पर सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे के माहेश्वरी व जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ द्वारा मामले में सुनवाई की जायेगी. इधर मुख्यमंत्री व उनके करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश समेत मुख्यमंत्री के खनन लीज आवंटन मामले को सुनवाई योग्य ठहराए जाने के बाद शुक्रवार को ही मामले में हाईकोर्ट में केस के मेरिट पर सुनवाई की तिथि निर्धारित है.
मामले में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ सुनवाई करेगी. वहीं सरकार द्वारा हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर करके शुक्रवार को होने वाली सुनवाई को स्थगित करने का आग्रह किया गया है.
हस्तक्षेप याचिका में कहा गया कि सरकार की ओर से पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल व राज्य सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन कोरोना पीड़ित हैं और दोनों अधिवक्ता फिजिकल सुनवाई में हिस्सा नहीं ले सकते हैं.
लेकिन मामले में गुरुवार को प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने खंडपीठ को बताया कि राज्य सरकार ने शुक्रवार को सुनवाई स्थगित करने के लिए हस्तक्षेप याचिका दायर की है. लेकिन सुनवाई स्थगित नहीं की जानी चाहिए। जिस पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि जब मामला शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध है, तो इस पर आज बात नहीं होगी.
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