
उदित वाणी, जमशेदपुर : जुगसलाई थाना क्षेत्र स्थित गौशाला टॉकीज के पार्किंग एरिया में 14 जून 2020 को हुए फायरिंग कांड में आरोपी बनाए गए कुख्यात गैंगस्टर मनीष सिंह सहित अन्य दो आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया. बुधवार को एडीजे-6 नमिता चंद्रा की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में मनीष सिंह, अभिषेक मिश्रा और दिनेश महतो को दोषमुक्त करार दिया. मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा और आनंद झा ने पैरवी की.
घटना के समय बंटी सिंह ने पुलिस को बयान दिया था कि वह गौशाला चौक पर मौजूद था, तभी मनीष सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर फायरिंग की और घटना के बाद फरार हो गया. बंटी सिंह के बयान के आधार पर पुलिस ने तीनों को आरोपी बनाया और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया.
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा. अदालत ने कहा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाह और साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए आरोपियों को दोषमुक्त किया जाता है.
बताया जाता है कि मनीष सिंह का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ रंगदारी, फायरिंग व आर्म्स एक्ट के कई मामले पहले से दर्ज हैं. बावजूद इसके, इस प्रकरण में सबूतों के अभाव में अदालत ने उसे राहत दी.
अदालत के फैसले के बाद अभियुक्तों के परिजनों ने राहत की सांस ली. वहीं, फायरिंग कांड के बाद चर्चाओं में आए इस मामले में बरी होने के साथ ही एक बार फिर न्यायालय की प्रक्रिया और साक्ष्यों की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं.

