
उदित वाणी, चाईबासा : प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी संजय लोहार को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 5000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. घटना के संबंध में मनोहरपुर थाना के नंदपुर गांव निवासी पीड़िता ने गांव के ही संजय लोहार के विरुद्ध 3 जून 2021 को दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में पीड़ित ने बताया कि 2 जून को घर के सभी लोग बोना पूजा में सम्मिलित होने के लिए गए थे. इसी दौरान रात्रि 8 बजे घर पर अकेला पाकर संजय लोहार ने घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म किया था.
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