उदित वाणी, नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने मतदान दिवस की प्रक्रिया को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए दो नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. पहला निर्देश मतदाताओं के लिए मोबाइल जमा सुविधा से संबंधित है, जबकि दूसरा प्रचार संबंधी गतिविधियों को लेकर है. ये दिशा-निर्देश जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव संचालन नियम, 1961 के अनुरूप जारी किए गए हैं.
मतदान केंद्र के बाहर ही जमा करना होगा मोबाइल
देश में मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग को देखते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है कि मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित होगा. केवल मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी तक मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी, वह भी स्विच ऑफ करने की शर्त पर. मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के पास लकड़ी के डिब्बे या जूट बैग उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें मतदाता अपने फोन जमा कर सकेंगे. यह व्यवस्था वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखकर की गई है. हालांकि, यदि किसी क्षेत्र में स्थानीय परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों तो रिटर्निंग अधिकारी उस विशेष केंद्र को इससे छूट दे सकते हैं. मतदान केंद्र के भीतर गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49एम का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा.
प्रचार से दूरी: 100 मीटर तक प्रतिबंध
चुनाव आयोग ने मतदान के दिन प्रचार गतिविधियों पर भी सख्त रुख अपनाया है. अब किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, मतदाताओं को गैर-आधिकारिक पहचान पर्ची प्रदान करने के लिए उम्मीदवार अपने बूथ इस दायरे से बाहर स्थापित कर सकते हैं. यदि मतदाता आयोग द्वारा दी गई आधिकारिक मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) साथ नहीं लाते हैं, तो उन्हें इन बूथों से अनौपचारिक पहचान पर्ची प्राप्त करने की सुविधा होगी.
आयोग का उद्देश्य: नवाचार और सटीकता
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू व डॉ. विवेक जोशी की अध्यक्षता में आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य केवल कानूनी ढांचे में रहकर निष्पक्ष चुनाव कराना ही नहीं है, बल्कि मतदाताओं के अनुभव को और सहज बनाने के लिए नवाचार करना भी है. चुनाव आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में तकनीकी व प्रशासनिक स्तर पर और सुधार लाए जाएंगे जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधिक सुलभ, सुरक्षित और प्रभावी हो सके.
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