उदित वाणी, जमशेदपुर : एमजीएम थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में दर्ज एक दुष्कर्म मामले में अदालत ने करीब 11 साल बाद फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को बरी कर दिया। एडीजे-7 की अदालत ने लक्ष्मण दीप उर्फ लक्ष्मण और उसके एक साथी को साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया।
घटना 23 फरवरी 2014 की बताई गई थी। पीड़िता ने 5 मार्च 2014 को एमजीएम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी ने युवती को नौकरी का झांसा देकर एक कमरे में बुलाया, जहां उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में मात्र तीन गवाहों की गवाही दर्ज हो सकी। पर्याप्त साक्ष्य और ठोस गवाहों के अभाव में अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।
इस निर्णय के साथ ही लगभग एक दशक से लंबित यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर समाप्त हुआ।
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