उदित वाणी, जमशेदपुर: उपायुक्त के निर्देश पर धालभूम की अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजूमदार ने कदमा क्षेत्र स्थित डीबीएमएस स्कूल के आसपास तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री के विरुद्ध जांच अभियान चलाया. यह कार्रवाई COTPA Act, 2003 (सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के तहत की गई, जो शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाता है. इस अभियान में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मोहम्मद मंजर भी सम्मिलित रहे.
दुकानदारों को चेतावनी, दो पर लगाया गया जुर्माना
जांच के दौरान स्कूल के आसपास स्थित कई दुकानों की गहन पड़ताल की गई. जिन दुकानों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया, उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई. दो दुकानदारों पर मौके पर ही आर्थिक दंड लगाया गया.
स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क
एसडीएम शताब्दी मजूमदार ने कहा कि स्कूलों व कॉलेजों के आस-पास इस तरह की गतिविधियाँ बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक हैं. प्रशासन इस विषय पर ‘शून्य सहनशीलता’ की नीति अपना रहा है.
जनसहभागिता की अपील
उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि यदि वे ऐसी कोई गतिविधि देखें, तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें ताकि समाज को तंबाकू मुक्त बनाने का अभियान सामूहिक रूप से आगे बढ़ाया जा सके. धालभूम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की जांच आगे भी अन्य क्षेत्रों में निरंतर जारी रहेगी और तंबाकू नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
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