उदित वाणी जमशेदपुर: बिष्टुपुर की रहने वाली वर्षा पटेल की हत्या के मामले में बिष्टुपुर थाने के सहायक दारोगा धर्मेंद्र कुमार के खिलाफ शनिवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोप गठन हुआ. अदालत में सूचक की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह ने पक्ष रखा. अदालत में अब 27 जून को मामले में गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी. हत्या का आरोपी सहायक दारोगा फिलहाल जेल में बंद है. उसने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी है. जिला न्यायालय से उसकी जमानत अर्जी पहले रद्द हो चुकी है. पुलिस के अनुसार टेल्को सीटू तालाब से गत 21 नवंबर को बोरे में बंद एक महिला का सड़ा हुआ शव बरामद हुआ था. बाद में शव की शिनाख्त बिष्टूपुर निवासी वर्षा पटेल के रूप में हुई थी. उसकी बहन जया पटेल ने टेल्को थाने में बिष्टुपुर थाने के सहायक दारोगा धर्मेन्द्र कुमार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था. इसमें साक्ष्य छुपाने के लिए शव को तालाब में फेंकने का आरोप लगाया गया था. हत्याकांड की छानबीन के दौरान पुलिस ने जब सहायक दारोगा को पूछताछ के •लिए बुलाया तो उसने घटना के दिन बिहार में होने का दावा किया, लेकिन मोबाइल कॉल डिटेल व लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था.
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