नई दिल्ली: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने शुक्रवार को GST रजिस्ट्रेशन आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए अधिकारियों को संशोधित निर्देश जारी किए हैं. इससे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम होगा और नियम-आधारित पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा.सरकार के इस कदम को व्यापार में आसानी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
शिकायतों के समाधान के लिए जारी किए गए नए दिशानिर्देश
सीबीआईसी को GST रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान आवेदकों से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं. ये शिकायतें मुख्य रूप से अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग को लेकर थीं. इन समस्याओं का समाधान करते हुए, सीबीआईसी ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाएंगे.वित्त मंत्रालय ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र में दिए गए दस्तावेजों की निर्धारित सूची का सख्ती से पालन करें. साथ ही, विशेष मामलों में रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की स्पष्ट जानकारी दी गई है.
नोटिस जारी करने में अधिक सावधानी बरतने की सलाह
सरकारी एजेंसी ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे छोटी-मोटी विसंगतियों या ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजों के आधार पर नोटिस जारी न करें, जो आवेदनों के प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक नहीं हैं. इसके अलावा, विशिष्ट मामलों में अन्य दस्तावेजों की मांग के लिए संबंधित उप/सहायक आयुक्त से अनुमोदन लिया जाए.
निगरानी और उल्लंघन पर कार्रवाई
सीबीआईसी ने मुख्य आयुक्तों से यह सलाह दी है कि वे इस प्रक्रिया पर निगरानी रखें और जहां भी आवश्यक हो, ट्रेड नोटिस जारी करने के लिए सिस्टम विकसित करें. साथ ही, इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.मंत्रालय ने कहा, “इससे GST रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने की प्रक्रिया में सुविधा होगी, अनुपालन बोझ कम होगा और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा.”
(IANS)
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