उदित वाणी, रांची : पारसनाथ पर्वत [मरांग बुरू] विवाद मामले में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार, राज्य सरकार के प्रतिनिधि और प्रार्थी को [पारसनाथ] पहाड़ का स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है तथा मामले में रिपोर्ट मिलने के बाद खंडपीठ द्वारा आदेश पारित किया जायेगा. ज्ञात हो कि पारसनाथ पर्वत को लेकर जैन धर्मावलंबियों की अहमदाबाद की संस्था ज्योत ने याचिका दाखिल की है और उनके धार्मिक स्थल को संरक्षित करने की मांग की है.
वहीं पारसनाथ संथाल आदिवासी समुदाय का मरांग बुरू धार्मिक धरोहर है और पारसनाथ की चोटी पर संथालियों द्वारा बलि दिये जाने की प्रथा है. मरांग बुरू पारसनाथ पर संथाल आदिवासियों का प्रथागत अधिकार के साथ-साथ मरांग बुरू में शिकार करना संथालों का पराम्परागत अधिकार है. संथाल समाज अपना धार्मिक धरोहर विरासत में प्राप्त मरांग बुरू देव स्थल के संरक्षण, सुरक्षा व अपने प्रथागत अधिकार को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए कृत सकंल्प है. संथालों और जैनियों के बीच पारसनाथ पर्वत पर दावे की लड़ाई अंग्रेजी शासनकाल से ही चला आ रहा है और संथालियों का दावा है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान प्रीवी कौंसिल [तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट] ने भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया है.
जबकि जैन धर्मालंबियों द्वारा बुधवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि पिछले कई बर्षों से पारसनाथ पहाड़ पर शराब एवं मांस की बिक्री हो रही है. लोग यहां पिकनिक मनाने भी आते हैं. कुछ अनाधिकृत निर्माण भी किया जा रहा है. राज्य सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है. राज्य सरकार द्वारा इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित की जा रही है. धार्मिक स्थल पर शराब एवं मांस की बिक्री होने से जैन धर्मावलंबियों की भावनाएं आहत हो रही है. यहां आंगनबाड़ी स्कूलों में बच्चों को भोजन में अंडे भी दिए जा रहा है. वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि सरकार जैन धर्म समेत सभी धर्मावलंबियों की भावनाओं का ख्याल रख रही है. पारसनाथ पहाड़ पर मांस बिक्री, अतिक्रमण जैसे कार्यों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. जैन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावना को ठेस नहीं लगने दिया जायेगा.
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