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उदित वाणी, चाईबासा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जानलेवा हमले के आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल के कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना के पुरनापानी गांव निवासी आरोपी बसंत तांती के खिलाफ 1 जुलाई 2023 को कुंवर लोहरा पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में प्राथमिक की दर्ज की गई थी. 27 जून 2023 की रात 9 बजे जब कुंवर लोहरा घर के बाहर टहल रहा था, इसी दौरान आरोपी ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया था. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
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