उदित वाणी, आदित्यपुर: आदित्यपुर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले भवन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की योजना तैयार की है. नगर निगम की राजस्व शाखा ने पिछले और वर्तमान वित्तीय वर्ष के बकायेदारों की सूची तैयार की है और उन्हें अंतिम चेतावनी जारी की है. बकायेदारों को 3 दिनों के भीतर टैक्स भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.
नहीं किया भुगतान तो होगी कानूनी कार्रवाई
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय के भीतर होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया गया, तो संबंधित भवन मालिकों के खिलाफ नगरपालिका अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 1 लाख रुपये से अधिक बकाया रखने वाले भवन मालिकों के बैंक खातों को फ्रीज किया जाएगा. इसके अलावा, संबंधित बकायेदारों के खिलाफ बॉडी वारंट जारी किया जाएगा और उनकी संपत्ति की कुर्की-जब्ती की जाएगी.
संपत्ति की बिक्री पर भी लगेगी रोक
आदित्यपुर नगर निगम ने यह भी बताया कि बकायेदारों को भविष्य में अपनी संपत्ति बेचने से रोका जाएगा, क्योंकि संपत्ति बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.नगर निगम प्रशासन के अनुसार, जिन बकायेदारों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है, उन्हें पहले भी तीन बार नोटिस भेजे जा चुके थे, लेकिन उन्होंने टैक्स का भुगतान नहीं किया. इसलिए अब प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है.
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