अदालत ने 1.65 लाख का जुर्माना भी लगाया
उदित वाणी, जमशेदपुर: परसुडीह थाना क्षेत्र में स्थित गदड़ा गांधीनगर निवासी पंकज राय की फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा न्यायालय ने दोषियों पर 1.65 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे-1 दिनेश कुमार ने दोषियों को सजा सुनाई है. इसके पहले न्यायालय ने 27 मई को सूरज शर्मा, सुखरा सामंत और राजेंद्र महतो उर्फ टिंकू को दोषी करार दिया था.
इस मामले में 12 लोगों की गवाही हुई थी. न्यायालय ने दफा 302 (हत्या) में दोषियों को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना, दफा 364 (अपहरण) में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना और दफा 201 ( साक्ष्य छुपाने) में पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सभी सजा एक साथ चलेंगी. दोषी करार दिए गए लोग जेल में बंद है.
ये है पूरा मामला
घटना 20 दिसंबर 2019 की है. मामले में मृतक के भाई चंदन कुमार राय के बयान पर परसुडीह थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था. बाद में पुलिस ने पंकज का शव जादुगोड़ा के धानचटानी गांव से बरामद किया था. पंकड की हत्या पत्थर से कूचकर की गई थी. बाद में पुलिस ने मामले की जांच करते हुए पंकज के ही साथी राजेंद्र महतो उर्फ टिंकू को गिरफ्तार किया था. टिंकू ने ही अपने साथी सुखराम सामंत और सूरज को गिरफ्तार किया था.
उदित वाणी टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। यहां क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।