उदित वाणी, रांची: झारखंड सरकार ने राज्य में नई उत्पाद नीति लागू करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है. उत्पाद और मद्य निषेध विभाग ने इस नीति का ड्राफ्ट जारी किया था और लोगों से इस पर सुझाव और आपत्तियां मांगी थी. अब, विभाग ने झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती और संचालन) नियमावली 2025 का ड्राफ्ट फाइनल कर दिया है.
डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब की बिक्री का प्रावधान हटाया गया
मद्य निषेध विभाग द्वारा तैयार फाइनल ड्राफ्ट में पिछले माह जारी ड्राफ्ट के मुकाबले कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. पहले के ड्राफ्ट में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शराब की बिक्री का प्रावधान था, लेकिन अब इस प्रावधान को हटाया गया है. इसके बाद विभागीय स्तर पर फाइनल ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है.
नई नीति एक मई से लागू होने की संभावना
झारखंड में वर्तमान उत्पाद नीति के तहत 31 मार्च तक ही शराब की बिक्री हो रही है. नई नीति के लागू होने तक जेएसबीसीएल के स्तर से खुदरा शराब की बिक्री जारी रहेगी. हालांकि, नई नीति को लागू करने में एक माह से अधिक का समय लग सकता है. इस लिहाज से संभावना है कि नई नीति एक मई से लागू हो सकती है.
नियमावली की प्रक्रिया और कैबिनेट की मंजूरी
मद्य निषेध विभाग अब इस नियमावली की आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा. प्राप्त जानकारी के अनुसार, नियमावली को अब वित्त विभाग, विधि विभाग और राजस्व परिषद को भेजा जाएगा. इन विभागों की सहमति के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा. कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही यह नियमावली लागू हो सकेगी.
2000 वर्ग फीट वाले स्टोर में शराब बिक्री का प्रावधान हटा
पहले के नियमों के अनुसार, झारखंड में 2000 वर्ग फीट से अधिक के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शराब की बिक्री के लिए 10 फीसदी हिस्से को अनुमति दी जा सकती थी. लेकिन फाइनल ड्राफ्ट में इस प्रावधान को हटा दिया गया है.
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