उदित वाणी, रांची: 24 फरवरी से 27 मार्च तक आहूत बजट सत्र को लेकर स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के तहत नये विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे [उच्च न्यायालय परिसर को छोड़कर] में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. यह निषेधाज्ञा 24 फरवरी के प्रातः 8 बजे से 27 मार्च की रात 10 बजे तक के लिए लागू रहेगा. इस दौरान उक्त क्षेत्र में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किया जा सकेगा.
पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होने व चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम बारूद आदि लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना भी प्रतिबंध रहेगा. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर भी प्रतिबंध रहेगा.
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