उदित वाणी, रांची: झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को कोर्ट के बाद अब झारखंड सरकार से भी राहत मिल गई है. पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिलने के बाद झारखंड सरकार ने उन्हें निलंबन से मुक्त कर दिया है. कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए 7 दिसंबर 2024 से प्रभावी निलंबन समाप्ति की घोषणा की है.
निलंबन समाप्ति की प्रक्रिया
निलंबन समीक्षा समिति ने पूजा सिंघल के निलंबन पर पुनर्विचार करते हुए इसे समाप्त करने की अनुशंसा की थी. इसके आधार पर उन्हें निलंबन से मुक्त कर दिया गया है. उनके निलंबन अवधि के विनियमन पर अलग से निर्णय लिया जाएगा. फिलहाल वह कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग में अपनी सेवाएं देंगी.
गिरफ्तारी और लंबा निलंबन
पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय ने 2022 में पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था. 12 मई 2022 को उन्हें निलंबित कर दिया गया था, जिससे वह करीब 2 साल 8 महीने तक निलंबन में रहीं. यह अवधि उनके करियर का कठिन दौर साबित हुई.
संपत्ति विवाद और कानूनी पृष्ठभूमि
2000 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया था. उनके पति अभिषेक झा के चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहां से 20 करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद होने के बाद यह मामला तूल पकड़ गया था. अब जमानत और निलंबन समाप्ति के बाद वह फिर से प्रशासनिक सेवा में लौटने के लिए तैयार हैं.
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