उदित वाणी, जमशेदपुर: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने 15 नवम्बर 2000 से पहले झारखंड गृह रक्षक (स्वयंसेवक) नियमावली, 2014 के लागू होने से पहले जिन गृह रक्षकों की मृत्यु हुई, उनके परिवारों के आश्रितों को गृह रक्षक के रूप में नये नामांकन की मंजूरी दी है. यह मंजूरी विशेष परिस्थितियों में और मानवीय आधार पर दी गई है. इस निर्णय के तहत एक बार (Onetime) नियमों में ढील दी गई है.
मंत्रिपरिषद की मंजूरी
यह प्रस्ताव मृत गृह रक्षकों के आश्रितों के लिए गृह रक्षक के रूप में नामांकन के बारे में है, जिसे मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा. मुख्यमंत्री का यह कदम मृतक गृह रक्षकों के परिवारों के लिए मददगार साबित हो सकता है.
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