उदित वाणी, जमशेदपुर: शहर के निजी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजूमदार के नेतृत्व में एक प्रभावी छापेमारी अभियान चलाया गया. इस अभियान के तहत बिष्टुपुर, कदमा और धातकीडीह क्षेत्रों में विशेष छापेमारी की गई, जिसमें जुस्को स्कूल, एडीएलएस स्कूल, जमशेदपुर हाई स्कूल, करिमिया हाई स्कूल और सेंट मेरी बिष्टुपुर के आसपास की दुकानों तथा पानगुमटी में अचानक निरीक्षण किया गया.
तम्बाकू उत्पादों की जब्ती और जुर्माना
इस छापेमारी में दो दुकानों से तम्बाकू उत्पाद जब्त किए गए और दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया. कार्यपालक दण्डाधिकारी सुदीप्त राज और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन भी इस अभियान में शामिल रहे. अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजूमदार ने कहा कि स्कूलों के आसपास की दुकानों और पानगुमटियों में तम्बाकू, सिगरेट और पान मसाला की बिक्री के साथ-साथ अन्य खाद्य सामग्री की भी जांच की जा रही है.
सख्त चेतावनी और भविष्य की कार्रवाई
जांच के दौरान जिन दुकानों में तम्बाकू उत्पाद पाए गए, उन्हें सख्त चेतावनी दी गई और भविष्य में ऐसे उत्पाद बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि स्कूलों के आसपास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहे. इसके अलावा, बिना चेतावनी के तम्बाकू उत्पाद बेचना अवैध माना जाएगा.
तम्बाकू उत्पादों की नष्ट होने की प्रक्रिया
जब्त किए गए तम्बाकू उत्पादों का सीजर लिस्ट तैयार किया जाएगा और उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा. अनुमंडल पदाधिकारी ने यह भी कहा कि अवैध तम्बाकू उत्पादों के खिलाफ जांच की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी, ताकि बच्चों और युवाओं को तम्बाकू से सुरक्षित रखा जा सके.
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