उदित वाणी, जमशेदपुर: पिछले 28 महीनों से जेल में बंद निलंबित IASअधिकारी पूजा सिंघल को शनिवार को PMLA कोर्ट से जमानत मिल गई है. वे अब कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद जेल से बाहर आ सकती हैं. फिलहाल पूजा सिंघल रांची सेंट्रल जेल में बंद हैं.
ईडी कोर्ट में सुनवाई और जमानत की मंजूरी
पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें पूजा सिंघल के वकील इंद्रजीत सिन्हा ने उनका पक्ष रखा. शनिवार को ईडी की ओर से भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा गया. दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने पूजा सिंघल को जमानत देने का निर्णय लिया.
मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी और जमानत की अर्जी
आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 11 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. उन्हें मनरेगा घोटाले से जुड़े आरोपों में भी गिरफ्तार किया गया था. पूजा सिंघल की ओर से नए कानून BNS का हवाला देते हुए जमानत की अर्जी दी गई थी. इस कानून के तहत, यदि किसी आरोपी ने लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में बिताया हो और उस मामले में दी जाने वाली सजा का एक तिहाई समय वह जेल में बिता चुका हो, तो उसे जमानत मिल सकती है.
न्यायिक प्रक्रिया और आगे की कार्रवाई
ईडी कोर्ट ने मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक से रिपोर्ट भी मांगी थी. जमानत मिलने के बाद, पूजा सिंघल के जेल से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है, और अब आगे की कार्रवाई को लेकर चर्चा जारी है.
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