आदेश नहीं करने पर कार्रवाई की दी चेतावनी
संस्था के खुद के कार्यक्रम पर आदेश प्रभावी नहीं
उदित वाणी जमशेदपुर : यदि आप शहर के किसी ऑडिटोरियम में कोई कार्यक्रम करना चाह रहे तो इसके लिए आपको अनुमंडल प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी. यदि आप बिना अनुमति लिए कार्यक्रम करते हैं तो प्रशासन आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा. धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी संदीप कुमार मीणा ने यह आदेश जारी किया गया है. इसमें ऑडिटोरियम मालिकों को इस बात के लिए छूट दी गई है कि यदि वे अपना कोई कार्यक्रम अपने ऑडिटोरियम में कराते हैं तो उस आयोजन पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा. आदेश में कहा गया है कि आए दिन देखा जा रहा है कि कई कार्यक्रम आयोजनकर्ता द्वारा अस्थायी अनुमति आदेश प्राप्त किए बिना ही ऑडिटोरियम में किये जा रहे हैं जिससे विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने से इन्कार नहीं किया जा सकता. इन ऑडिटोरियाम-हॉल संचालकों को आदेश दिया गया है कि अस्थायी अनुमति आदेश लिए बिना किसी भी आयोजक को कार्यक्रम आयोजन करने हेतु अनुमति नहीं देंगे. यह आदेश ऑडिटोरियम के संचालक/स्वामी के स्वयं के कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा. अनुमंडल कार्यालय को केवल सूचित कर देने से अनुमति नहीं समझा जायेगा. जब तक अस्थायी अनुमति आदेश निर्गत नहीं हो जाता तब तक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी. यदि किसी ऑडिटोरियम संचालक के द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी.
इन ऑडिटोरियम को दिया गया आदेश
टाटा ऑडिटोरियम, माईकल जॉन ऑडिटोरियम, बिष्टुपुर, एसएनटीआई बिष्टुपुर, मिलानी हॉल बिष्टुपुर, तुलसी भवन बिष्टुपुर, मुस्लिम लाईब्रेरी बिष्टुपुर, फेसी ऑडिटोरियम (लोयोला स्कूल) बिष्टुपुर, उत्कल एसोशिएसन साकची, बंगाल क्लब ऑडिटोरियम साकची, अग्रसेन भवन, साकची, राजेन्द्र विद्यालय ऑडिटोरियम साकची, रबिन्द्र भवन ऑडिटोरियम साकची, धालभूम क्लब साकची, इवनिंग क्लब गोलमुरी, सबुज कल्याण संघ टेल्को, टाउन हॉल सिदगोडा, केएसएमएस ऑडिटोरियम, सिदगोडा एवं डीबीएमएस ऑडिटोरियम कदमा.
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