उदित वाणी जमशेदपुर : व्यवहार न्यायालय परिसर में 30 नवंबर 2016 को झामुमो नेता सह ट्रांसपोर्टर उपेंद्र सिंह की हत्या के दोषी सोनू सिंह और विनोद सिंह उर्फ मोगली को कोर्ट ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे 1 संजय कुमार उपाध्याय ने दोनों को सजा सुनाई. इसके पूर्व 5 अगस्त को कोर्ट ने मामले के आरोपी अखिलेश सिंह, अजय श्रीवास्तव, संजय उर्फ जोजो, पंकज सिंह, जसबीर सिंह और बलबीर सिंह को बरी कर दिया था. वहीं सोनू सिंह और विनोद को दोषी करार दिया था. आरोपी हरीश सिंह के खिलाफ अलग से मामला चल रहा है. मामले में कुल 21 लोगों की गवाही हुई थी. आरोपी पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह और प्रकाश झा ने बहस की थी. बता दें कि 30 नवंबर 2016 को जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के बार एसोसिएशन भवन के दूसरे तल्ले पर अपराधियों ने बागबेड़ा निवासी झामुमो नेता सह ट्रांसपोर्टर उपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई थी. गोली मारने वाले विनोद सिंह और सोनू सिंह को मौके से भीड़ ने पकड़ लिया था. सूचना के बाद सीतारामडेरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची थी. दोनों के पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद किया गया था.
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