उदित वाणी, रांची: राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा मंगलवार को कुल 29 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मंजुरी दी गई। कैबिनेट के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने मीडिया ब्रीफिंग में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य कर्मियों और पेंशनभोगियों के मेडिकल भत्ते में कटौती करके 1000 के बजाय अब 500 रूपये प्रतिमाह दिये जायेंगे औा प्रत्येक साल कटौती की गई 6000 हजार रूपये की राशि बीमा कंपनियों को प्रीमियम के रूप में दी जायेगी। जायेंगे।
बदले में कर्मियों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जायेगा। इसके अलावा यदि इलाज का खर्च 5 लाख से अधिक होने पर कॉरपस फंड से शेष राशि प्रदान की जायेगी। इसका लाभ सभी सरकारी व सेवानिवृत कर्मियों के अलावा विधानसभा सदस्यों के लिए कार्यरत कर्मियों तथा विश्वविद्यालय में कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
मंत्रिपरिषद द्वारा झारखंड निर्यात नीति 2023 की मंजूरी दी गई। यह नीति 5 बर्ष तक लागू होगी। इसका मुख्य उद्देश झारखंड में उत्पादित सामान का कम से कम पांच फीसदी निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम एवं निवारण के उपाय अधिनियम 2023 को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रश्न पत्र लिखकर आने अथवा प्रश्नपत्र लीक करने व धांधली करने वाले को 10 साल तक की सजा और एक करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
वहीं झारखंड मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी बिल की मंजूरी दी गई। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज इसी विश्वविद्यालय के अधीन संचालित होंगे। आतंकवाद निरोधी दस्ता में राज्य में संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त प्राधिकार प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में मनोनीत निदेशक की नियुक्ति की जायेगी। संविदा पर कार्यरत महिला कर्मियों को भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा।
मंत्रिपरिषद के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
निजी क्षेत्र में एक पौधा लगाने पर 5 यूनिट बिजली फ्री दी जायेगी। अधिकतम पांच पौधे लगा सकते हैं और प्रत्येक वृक्ष के लिए पांच-पांच यूनिट 5 साल तक फ्री बिजली दी जायेगी। पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने वाले कर्मियों के लिए एनपीएस से ओपीएस का लाभ प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश की मंजूरी दी गई।
ज्ञानोदय योजनान्तर्गत राज्य के सरकारी विद्यालयों के लिए सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन गुरूजी की गाथा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन एवं ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन नामक तीन पुस्तकों का क्रय एवं वितरण मनोनयन के आधार पर मेसर्स प्रभात प्रकाशन से किए जाने के लिए झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 245 के अधीन शिथिल किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के लाभुकों को झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के माध्यम से चिकित्सा सहायता अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
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