
उदित वाणी, जमशेदपुर: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चन्द्रशेखर की अदालत ने सुनील कुमार पासवान नामक व्यक्ति द्वारा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर [एमवीआई] की नियमित बहाली के मामले को लेकर दायर की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई की.
सुनवाई के दौरान अदालत ने परिवहन सचिव के श्रीनिवासन के खिलाफ जमानतीय धाराओं में वारंट जारी किया. अदालत द्वारा बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद परिवहन सचिव की ओर से जबाब नहीं दिया गया. जिससे नाराज अदालत ने वारंट जारी करते हुए वारंट ऑफ अरेस्ट की तामिला रांची एसएसपी को करने का निर्देश दिया है.
एसएसपी को निर्देश देकर कहा गया कि जारी गिरफ्तारी वारंट का तामिला करके परिवहन सचिव को 17 अप्रैल को दोपहर 1.15 बजे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें. वहीं सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा परिवहन सचिव को जारी गिरफ्तारी वारंट को कोर्ट में सशरीर उपस्थित में बदलने का आग्रह किया गया. लेकिन कोर्ट ने नहीं माना. इस मामले की सुनवाई अब 17 अप्रैल को होगी.

