उदित वाणी, रांची: मनी लाउंड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफतार कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को आखिरकार 70 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस एम एम सुंदरेश की खंडपीठ ने अमित अग्रवाल को तीन महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी है. गौरतलब है कि अमित अग्रवाल पर कैश मैनेज करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता को रिश्वत देने का आरोप है और उनकी जमानत झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी.
इसके बाद अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता मुकुल रोहतगी व रंजीता रोहतगी ने अदालत से कहा कि मेरे क्लाइंट को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है.
क्योंकि उन्होंने अधिवक्ता राजीव कुमार की शिकायत है. जबकि अधिवक्ता राजीव कुमार को जमानत मिल गई है. इसलिए उनके मुवक्किल को भी जमानत दी जानी चाहिए.
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