उदितवाणी, जमशेदपुर: बड़सोल थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की का मेडिकल पुरूष डॉक्टर से कराए जाने पर कोर्ट ने मामले में संज्ञान ले लिया है और उस डॉक्टर और आइओ से स्पष्टीकरण मांगा है. यह संज्ञान एडीजे वन सह पोस्को स्पेशल कोर्ट के संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने लिया है.
कोर्ट की ओर से डॉ उत्पल मुर्मू और आइओ उपेंद्र कुमार चौरसिया को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि इस मामले में पोस्को एक्ट का उलंघन हुआ है. महिला डॉक्टर से ही नाबालिग लड़की का मेडिकल कराने का नियम है. ऐसे में पोस्को एक्ट का बड़सोल में पूरी तरह से उलंघन किया गया है.
कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नाबालिग के प्राइवेट पार्ट पर किसी तरह का जख्म नहीं है. बड़सोल थाने में 20 सितंबर 2022 को 13 साल की लड़की का अपहरण करने का एक मामला धारा 363, 366 (ए), 4 (8) पोस्को एक्ट के तहत दर्ज कराया गया था. मामले में का केस नंबर 35/2022 है. घटना में आरोपी बड़सोल का रहने वाला गाजु मुर्मू उर्फ सुनील मुर्मू को बनाया गया है.
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