उदित वाणी, रांची: शहरी क्षेत्र में बगैर नक्शा पास कराये अनाधिकृत भवन निर्माण को नियमित करने की दिशा में हेमंत सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया.
बतौर विभागीय मंत्री मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने अनाधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है. विभाग द्वारा इसके लिए अनाधिकृत आवासीय निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना-2022 प्रारूप तैयार कर लिया गया है.
मुख्यमंत्री ने योजना के प्रारूप पर अपनी सहमति भी दे दी है. इस योजना के तहत 31 दिसम्बर 2019 के पूर्व शहरी क्षेत्र में किए गए अनाधिकृत/नक्शा विचलित आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के निर्माण को निर्धारित शुल्क के साथ नियमितीकरण किया जायेगा.
बताया गया है कि इस योजना को और अधिक प्रभावी तथा सरल बनाने के लिए लोगों से अगले एक माह तक सुझाव व फीडबैक भी मांगा जायेगा.
अनाधिकृत निर्मित भवनों के नियमितीकरण के लिए अनुमान्य निर्धारित शर्तें
इस योजना के तहत वैसे लोगों का लाभ मिलेगा। जिनके भवनों की संरचना जी प्लस थ्री तथा भवनों की ऊंचाई 15 मीटर होगी, शुल्क के साथ नियमित किया जायेगा.
इसके अलावा 500 वर्गमीटर तक प्लॉट क्षेत्र जिसका प्लिंथ क्षेत्र 100 प्रतिशत तक और 500 वर्गमीटर से अधिक के प्लाट क्षेत्र जिसका प्लिंथ क्षेत्र 75 प्रतिशत या 500 वर्गमीटर जो भी कम हो होना चाहिए.
भवनों के नियमितीकरण के लिए प्रस्तावित शुल्क
वहीं आवासीय और गैर आवासीय भवनों के लिए अलग-अलग शुल्क का निर्धारण किया गया है. नगर पंचायत स्थित आवासीय भवनों के लिए 50 रूपये प्रति वर्गमीटर एवं गैर आवासीय के लिए 75 रूपये प्रति वर्गमीटर, म्युनिसिपल काउंसिल नगर पालिका परिषदद्ध स्थित आवासीय भवन के लिए 75 रूपये प्रति वर्गमीटर एवं गैर आवासीय भवन के लिए 100 रूपये प्रति वर्गमीटर तथा नगर निगम/विकास प्राधिकरण/ आईएडीए/एनएसी/नगर पालिका क्षेत्र स्थित आवासीय भवन के लिए 100 रूपये प्रति वर्गमीटर एवं गैर आवासीय के लिए 150 रूपये प्रति वर्गमीटर की शुल्क का प्रावधान किया गया है.
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