उदित वाणी, रांची: निर्वाचन आयोग द्वारा 9 नवम्बर से 8 दिसम्बर तक मतदाता सूची का बिशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 की शुरुआत की जायेगी.
जिसमें 1 अक्टूबर 2005 से पहले जन्म लेने वाला भारत का कोई भी नागरिक मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन दे सकता है. यदि उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं भी हुई हो, तब भी वह आवेदन कर सकता है. वैसे युवाओं को आवेदन करने के लिए 18 वर्ष पूरा होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ़्रेन्स में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मतदान में ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि एडवांस एप्लिकेशन लेने का उद्देश्य मतदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है. साथ ही इससे समय की भी बचत होगी. उन्होंने कहा कि मतदाता पहचानपत्र के लिए आवेदन करने की अहर्ता तिथि 1 अक्टूबर 2005 रखने का उद्देश्य यही है कि 17 वर्ष की आयु वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
ताकि आने वाले वर्ष 2023 में 18 वर्ष पूरा होने पर वोटर आईडी उसके हाथ में हो. इससे आने वाले मतदान में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो पायेगी. युवाओं को फोकस में रखकर पुनरीक्षण अवधि के दौरान 3 सप्ताह का कार्यक्रम तय किया गया है.
जिसमें प्रथम सप्ताह में 9 नवंबर से 15 नवंबर तक शहरी क्षेत्रों के सभी अपार्टमेंट्स, दूसरे सप्ताह में16 नवंबर से 22 नवंबर तक सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों, जिसमें प्लस 2 में पढ़ रहे बच्चे जिनकी उम्र 17 वर्ष हो गयी हो. उनसे आवेदन लिये जायेंगे. तीसरे सप्ताह में 23 नवंबर से सभी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में कैंप का आयोजन किया जाएगा एवं बीएलओ द्वारा मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए आवेदन लिया जायेगा. साथ ही पंजीकरण सुधार आदि के लिए दावा आपत्ति पत्र प्राप्त किया जायेगा.
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण को तकनीकी रूा से सक्षम बनाने के लिए मतदाता सेवाएं गरुड़ ऐप व वोटर हेल्पलाइन एप इत्यादि तकनीक द्वारा भी आसानी से मतदाता अपने आवेदन को ऑनलाइन दे सकते हैं.
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