नयी दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा बुधवार को बढ़ाकर सात नवंबर कर दी।
जिन कंपनियों को अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख इससे पहले 31 अक्टूबर थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना में कहा कि पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई गई थी, इसलिए ITR दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ा दी गई है।
वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए घरेलू कंपनियों को 31 अक्टूबर, 2022 तक आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। उन कंपनियों के लिए ITR दाखिल करने की नियत तारीख 30 नवंबर, 2022 होगी, जिनकी स्थानांतरण मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है।
समयसीमा में विस्तार त्योहारी सीजन के दौरान राहत प्रदान करेगा।
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