– अधूरी चुनाव प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश, विरोधी नेता गोपाल जायसवाल की याचिका खारिज
– आमसभा के अवैध करार दिए जाने के श्रमायुक्त के फैसले को भी हाई कोर्ट ने पलट दिया
– अध्यक्ष पद के तीन उम्मीदवारों में दो के रिटायर होने से रघुनाथ पांडेय का निर्विरोध चुना जाना तय
उदित वाणी, जमशेदपुर: जुस्को श्रमिक यूनियन पर मंगलवार को बड़ा फैसला आया, जब झारखंड हाई कोर्ट ने यूनियन के निवर्तमान अध्यक्ष रघुनाथ पांडेय के पक्ष में फैसला देते हुए अधूरी चुनाव प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दिया.
कोर्ट ने यूनियन के विरोधी खेमे के नेता गोपाल जायसवाल की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल याचिका को तो खारिज किया ही, श्रमायुक्त के उस फैसले को भी खारिज कर दिया, जिसमें रघुनाथ पांडेय द्वारा कराई गई आमसभा को अवैध करार दिया गया था.
जायसवाल ने जून 2022 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दोबारा चुनाव प्रक्रिया कराने की मांग की थी. इस फैसले के बाद रघुनाथ पांडेय खेमा बमबम है और बताया जा रहा है कि जल्द अधूरी चुनाव प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी, ताकि मामला फिर से अदालती पचड़े में नहीं फंसे.
उदित वाणी टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। यहां क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।