<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smoking Archives - Udit Vani</title>
	<atom:link href="https://uditvani.in/tag/smoking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uditvani.in/tag/smoking/</link>
	<description>पत्रकारिता में विश्वसनीयता के चार दशक</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2025 17:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/uditvani.in/wp-content/uploads/2022/04/fev.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>smoking Archives - Udit Vani</title>
	<link>https://uditvani.in/tag/smoking/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">207316808</site>	<item>
		<title>विमान में सिगरेट पीना यात्री को पड़ा भारी, Mumbai Police ने दर्ज किया मुकदमा</title>
		<link>https://uditvani.in/crime/spicejet-passenger-smoking-case-dubai-to-mumbai-flight/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udit Vani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 17:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crime]]></category>
		<category><![CDATA[flight]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>
		<category><![CDATA[smoking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uditvani.in/?p=80742</guid>

					<description><![CDATA[<p>उदित वाणी, मुंबई : विमान में सिगरेट पीना एक यात्री को भारी पड़ गया. मुंबई पुलिस ने दुबई से मुंबई आ रही स्पाइस जेट की उड़ान संख्या एसजी-60 में धूम्रपान करने के आरोप में मामला दर्ज किया. आरोपी की पहचान मुर्ताज राअली खान के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, स्पाइसजेट एयरलाइंस ने दुबई [...]</p>
<p>The post <a href="https://uditvani.in/crime/spicejet-passenger-smoking-case-dubai-to-mumbai-flight/">विमान में सिगरेट पीना यात्री को पड़ा भारी, Mumbai Police ने दर्ज किया मुकदमा</a> appeared first on <a href="https://uditvani.in">Udit Vani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #800080;">उदित वाणी, मुंबई :</span> </strong>विमान में सिगरेट पीना एक यात्री को भारी पड़ गया. मुंबई पुलिस ने दुबई से मुंबई आ रही स्पाइस जेट की उड़ान संख्या एसजी-60 में धूम्रपान करने के आरोप में मामला दर्ज किया. आरोपी की पहचान मुर्ताज राअली खान के रूप में हुई है.</p>
<p>पुलिस के मुताबिक, स्पाइसजेट एयरलाइंस ने दुबई से मुंबई के लिए उड़ान संचालित की. चालक दल के सदस्यों ने यात्रियों को निर्देश दिए कि धूम्रपान निषिद्ध है और विमानन नियमों के अनुसार विमान में धूम्रपान निषेध के संकेत भी लगाए गए थे. वरिष्ठ केबिन क्रू सदस्य महेश लोला ने रात करीब 10 बजे सिगरेट के धुएं की गंध महसूस करने के बाद सीट नंबर वन-के पर बैठे यात्री मुर्ताज राअली खान से संपर्क किया.</p>
<p>अधिकारी लोला ने मुर्ताज से पूछताछ की. इस दौरान मुर्ताज ने विमान के पिछले हिस्से में शौचालय में ई-सिगरेट पीने की बात स्वीकार की. खान ने एक हरे रंग की ई-सिगरेट दिखाई, जिसे लोला ने जब्त कर लिया. लोला ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पायलट को सूचित किया. इसके बाद पायलट ने हवाई अड्डे के अधिकारियों को इसकी सूचना दी.</p>
<p>स्पाइसजेट एयरलाइंस के ड्यूटी मैनेजर चंद्रकांत सोनवणे ने खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट पहुंची तब ड्यूटी पर तैनात स्पाइसजेट के कर्मी को बताया गया कि उड़ान संख्या एसजी-60 (दुबई से मुंबई) के दौरान एक यात्री ने धूम्रपान निषेध नियमों का उल्लंघन किया है. इसके बाद नजदीकी सहार पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की गई. खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.</p>
<p>वहीं, सहार पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि हमने यात्री के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे पुलिस के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया है.<br />
<strong>(आईएएनएस)</strong></p>
<p>The post <a href="https://uditvani.in/crime/spicejet-passenger-smoking-case-dubai-to-mumbai-flight/">विमान में सिगरेट पीना यात्री को पड़ा भारी, Mumbai Police ने दर्ज किया मुकदमा</a> appeared first on <a href="https://uditvani.in">Udit Vani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80742</post-id>	</item>
		<item>
		<title>JHARKHAND कोटका संशोधन विधेयक-2021 को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी दी</title>
		<link>https://uditvani.in/jharkhand/public-smoking-ban-cotpa-amendment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udit Vani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 16:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[झारखंड]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[fines]]></category>
		<category><![CDATA[Jharkhand]]></category>
		<category><![CDATA[Political]]></category>
		<category><![CDATA[smoking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uditvani.in/?p=74741</guid>

					<description><![CDATA[<p>उदित वाणी, रांची : झारखंड में अब सार्वजनिक स्थानों में सिगरेट पीने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा. वहीं राज्य में हुक्का बार खोलने अथवा चलाने पर रोक रहेगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद [विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन] झारखंड कोटका संशोधन विधेयक-2021 को मंजूरी [...]</p>
<p>The post <a href="https://uditvani.in/jharkhand/public-smoking-ban-cotpa-amendment/">JHARKHAND कोटका संशोधन विधेयक-2021 को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी दी</a> appeared first on <a href="https://uditvani.in">Udit Vani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #800080;">उदित वाणी, रांची :</span> </strong>झारखंड में अब सार्वजनिक स्थानों में सिगरेट पीने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा. वहीं राज्य में हुक्का बार खोलने अथवा चलाने पर रोक रहेगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद [विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन] झारखंड कोटका संशोधन विधेयक-2021 को मंजूरी दे दी है. झारखंड विधानसभा द्वारा 22 मार्च 2021 को पारित इस कोटपा संशोधन विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था. राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद विधेयक को राजभवन वापस कर दिया गया है. इसकी जानकारी राजभवन सचिवालय द्वारा दी गई है. कोटपा संशोधन के बाद अब राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा. जबकि पूर्व में दंड की रकम 200 रुपए का प्रावधान था. नये कानून के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान तथा तंबाकू एवं इसके उत्पादों के सेवन तथा थूकने पर भी रोक होगा. यह जमानती लेकिन संज्ञेय अपराध होगा.</p>
<p>इस विधेयक में रोक के साथ-साथ दंड और सजा का प्रावधान किया गया है. विधि विभाग द्वारा कोटपा संशोधन विधेयक को अधिसूचित किए जाने के साथ ही यह लागू हो जाएगा. स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, चाइल्डकेयर सेंटर, हेल्थ सेंटर, कोर्ट परिसर, सरकारी कार्यालय परिसर, धार्मिक स्थल और पार्क के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक रहेगी. ऐसे स्थानों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट या तंबाकू बेचना प्रतिबंधित रहेगा. इसमें 21 बर्ष से कम आयु के युवाओं के तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है. वहीं कोटपा संशोधन विधेयक के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य के लिए किसी स्थान पर हुक्का बार का संचालन नहीं कर पायेगा. इसका सार्वजनिक खानपान के स्थान पर भी प्रतिबंध रहेगा. अब होटल, रेस्तरां, बार में भी इसका संचालन नहीं होगा. हुक्का बार चलाने पर एक लाख रूपये तक दंड लगेगा. जो 50 हजार रुपये से कम नहीं होगा. साथ ही इस अपराध के लिए तीन साल तक की सजा होगी. जो एक बर्ष से कम नहीं होगा.</p>
<p>The post <a href="https://uditvani.in/jharkhand/public-smoking-ban-cotpa-amendment/">JHARKHAND कोटका संशोधन विधेयक-2021 को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी दी</a> appeared first on <a href="https://uditvani.in">Udit Vani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74741</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jharkhand: झारखंड में खुले में धुआं उड़ाना और तंबाकू थूकना हुआ महंगा, राष्ट्रपति ने विधेयक को दी मंजूरी</title>
		<link>https://uditvani.in/jharkhand/blowing-smoke-and-spitting-tobacco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UditVaniDigital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 12:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[झारखंड]]></category>
		<category><![CDATA[Jharkhand]]></category>
		<category><![CDATA[smoking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uditvani.in/?p=74706</guid>

					<description><![CDATA[<p>रांची: झारखंड में अब सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना और तंबाकू थूकना अब पांच गुना महंगा पड़ेगा। ऐसा करते पकड़े जाने वालों पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके पहले ऐसी हरकतों पर जुर्माने की रकम 200 रुपए तय थी। नए नियमों को लेकर झारखंड विधानसभा में वर्ष 2021 में ही विधेयक पारित [...]</p>
<p>The post <a href="https://uditvani.in/jharkhand/blowing-smoke-and-spitting-tobacco/">Jharkhand: झारखंड में खुले में धुआं उड़ाना और तंबाकू थूकना हुआ महंगा, राष्ट्रपति ने विधेयक को दी मंजूरी</a> appeared first on <a href="https://uditvani.in">Udit Vani</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>रांची: झारखंड में अब सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना और तंबाकू थूकना अब पांच गुना महंगा पड़ेगा। ऐसा करते पकड़े जाने वालों पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके पहले ऐसी हरकतों पर जुर्माने की रकम 200 रुपए तय थी।</p>
<p>नए नियमों को लेकर झारखंड विधानसभा में वर्ष 2021 में ही विधेयक पारित किया गया था, लेकिन इसे अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। झारखंड राजभवन के मीडिया कोषांग ने बुधवार को जारी सूचना में बताया है कि झारखंड विधानसभा में पारित “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021” पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>इस संशोधन विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। विधेयक के कानून के रूप में अधिसूचित होने के बाद राज्य में 21 साल से कम उम्र का किशोर कोई भी तंबाकू उत्पाद को न बेच सकेगा और न खरीद सकेगा। शिक्षण संस्थान, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक दफ्तर और कोर्ट के सौ मीटर के परिधि में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की खरीद-बिक्री की अनुमति नहीं होगी।</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>इसके अलावा डब्बा खोलकर सिगरेट बेचने पर भी रोक रहेगी। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार की ओर से इससे संबंधित संशोधन विधेयक मार्च, 2021 में विधानसभा के बजट सत्र में पारित किया गया था। इस विधेयक को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पेश किया था। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर ने जुर्माने की रकम 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था।</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>झारखंड कैबिनेट पूर्व में राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे चुका है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों को जेल की सजा या 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(IANS)</p>
<p>The post <a href="https://uditvani.in/jharkhand/blowing-smoke-and-spitting-tobacco/">Jharkhand: झारखंड में खुले में धुआं उड़ाना और तंबाकू थूकना हुआ महंगा, राष्ट्रपति ने विधेयक को दी मंजूरी</a> appeared first on <a href="https://uditvani.in">Udit Vani</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74706</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
